लखनऊ(जनमत):- जैसा कि विदित है कि पारम्परिक शिल्प एवं लघु उद्यमों के संरक्षण के लिए और उसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन हेतु भारतीय रेल द्वारा ‘एक स्टेशन एक उत्पाद’ की योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी की प्रसिद्ध काष्ठ कला की अनुपम कृति काष्ठ निर्मित खिलौनों (wooden toys) को वाराणसी जं. रेलवे स्टेशन के लिए चयनित किया गया था। “एक स्टेशन एक उत्पाद” योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वाराणसी जं. स्टेशन पर 25.03.2022 से लागू किया गया है। यह प्रोजेक्ट पूरे भारत वर्ष में कई रेलवे स्टेशनों पर सफलतापूर्वक चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य इस लघु उद्योग में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विकास करना है ताकि स्थानीय कारीगरों की कला की सराहना करते हुए उनको रोजगार के अवसर सुलभ कराए जा सकें|
“एक स्टेशन एक उत्पाद” पायलट प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अन्य 11 नामित स्टेशनों को चयनित करते हुए इन स्टेशनों पर भी अति शीघ्र इस पायलट प्रोजेक्ट को प्रारम्भ करने की प्रक्रिया को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत लखनऊ की चिकनकारी,प्रतापगढ़ का आँवला उत्पाद, अयोध्या कैंट पर गुड़ के उत्पाद ,उन्नाव पर चमड़े के उत्पाद,सुल्तानपुर पर मूंज के उत्पाद,रायबरेली में काष्ठ शिल्प उत्पाद, जौनपुर स्टेशन पर ऊनी कारपेट,बाराबंकी स्टेशन पर टेक्सटाइल उत्पाद,भदोही स्टेशन पर कारपेट उत्पाद, अमेठी स्टेशन पर मूंज उत्पाद एवं अयोध्या स्टेशन पर गुड़ के उत्पाद केस्टालों को लगाकर विक्रय की प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा I इस प्रक्रिया के माध्यम से मण्डल में नामित स्टेशनों पर उस क्षेत्र की प्रसिद्ध वस्तुओं / हस्तशिल्प/कलाकृतियों तथा कला को समाज तथा आमजन एवं देश –विदेश में प्रचार- प्रसार कर रोजगार के अधिक अवसर सृजित किए जा सके। इस प्रकार इन 11 स्टेशनों पर इस पायलट प्रोजेक्ट के आरम्भ के बाद मंडल के लखनऊ एवं वाराणसी सहित कुल 12 स्टेशनों पर यह पायलट प्रोजेक्ट लागू हो जाएगा I
इस प्रोजेक्ट में स्टॉल लगाने के लिए एक विक्रेता को 15 दिन का समय दिया जाएगा तथा 15 दिन बाद किसी अन्य विक्रेता को अवसर दिया जाएगा।15 दिन के लिए टोकन के रूप में विक्रेता से मात्र 1000 /= शुल्क लिया जाएगा। एक स्टेशन पर एक से अधिक प्रविष्टियों के आने पर लाटरी द्वारा विक्रेता का चयन किया जाएगा। 01.07.2022 से अगले 15 दिनों के लिए मण्डल के 11 स्टेशनों पर स्टॉल शुरू करने के लिए विक्रेता को 29.06.2022 को समय 14:00 बजे तक अपने स्टेशन के स्टेशन निदेशक/स्टेशन अधीक्षक के कक्ष में रखे बॉक्स में अपना आवेदन डालना होगा ।आवेदन के अन्य नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:-
- एक स्टेशन,एक उत्पाद योजना को लागू करने के लिए जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी उसे रेलवे द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा विद्युत बिल का भुगतान वास्तविक खपत के आधार पर लाइसेन्सी द्वारा किया जायेगा ।
- अस्थाई स्टाल रेलवे द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा पानी रेलवे द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा I
- स्टाल के आवंटी कों स्टाल से ही बेचने कि अनुमति होगी I प्लेटफार्म वेण्डिंग की अनुमति नहीं होगी I
- लाइसेन्सी द्वारा कैशलेस लेन दें कों बढ़ावा देने हेतु POS/Swipe Machine, भीम मोबाइल वेलेट स्टाल पर रखना होगा I
- लाइसेन्सी कों स्थानीय उत्पादकों के उत्पाद बेचने एवं प्रदर्शित करने के अनमति होगी I
- रेलवे प्रशासन कों अनुबन्ध कों समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा I
- लाइसेन्सी द्वारा नियुक्त बिक्री कर्ता जो उक्त कार्य में नियोजित होंगे वे सब स्वच्छ समुचित ड्रेस में होंगे तथा स्टेशन निदेशक/ स्टेशन अधीक्षक द्वरा जारी परिचय पत्र धारण करेंगे जिसमे वेन्डर का नाम, वस्तु का नाम तथा अवधि का उल्लेख अंकित होगा I
- जनता कों विक्रय किये जाने वाले वस्तु कि दर सूची स्टाल पर प्रदर्शित किया जायेगा I
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ PAN कार्ड तथा आधार कार्ड प्रस्तुत किया जायेगा I
- लाइसेन्सी रेल परिसर में वस्तुयों कों विक्रय करने हेतु अधिक से अधिक चार वेन्डर ही नियुक्त करेगा I
- लाइसेन्सी के किसी भी नुकसान या क्षति हेतु रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा I
- लाइसेन्सी द्वारा वैधानिक अनुपालन जैसे FSSAI मानदंड कचरा प्रबन्धन, प्रदूषण नियन्त्रण इत्यादि कों सुनिश्चित किया जायेगा I
इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए आवेदक वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक ,मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, उत्तर रेलवे,लखनऊ के वाणिज्य विभाग के कार्यालय में प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उक्त जानकारी रेखा शर्मा(वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक उत्तर रेलवे, लखनऊ के द्वारा प्राप्त हुई|