Thursday, November 21, 2024

“सिरिएस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस कि जाँच पर लगी रोक :- सुप्रीम कोर्ट

UP Special News

नयी दिल्ली (जनमत ):-दिल्ली के सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय से गुरुवार को सहारा समूह को बड़ा झटका मिला है | सुप्रीम कोर्ट ने समूह से जुड़ी नौ कंपनियों के खिलाफ एसएफआईओ (सिरिएस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस) को जाँच करने पर रोक लगा दी है| उच्च न्यायालय के आदेश को गुरुवार को रद कर दिया गया  है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एसएफआईओ द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया है|

कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सहारा समूह के  कंपनियों के खिलाफ जांच की राह खुल गई है। अदालत में पाया गया कि मामले कि जांच पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय का फैसला उचित नहीं था।आपको अवगत करा दे कि एसएफआईओ ने सहारा समूह के प्रमुख के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर, 2021 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी, जिसमें बाद की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी गई थी। इसमें दंडात्मक कार्रवाई और लुकआउट नोटिस शामिल है।

सर्वोच्च उच्चतम न्यायलय  17 मई को एसएफआईओ की याचिका पर विचार विमर्श करने को तैयार हो गया, जिसमें सहारा समूह  कंपनियों को राहत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।  हाईकोर्ट ने सहारा समूह से जुड़ी नौ कंपनियों की जांच के लिए एसएफआईओ के दो आदेशों के संचालन और क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी थी।

Posted By- Vishal Mishra