लखनऊ (जनमत):- आप को पता है कि रेलवे द्वारा यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के तहत कैंसर रोगियों को विभिन्न गाड़ियों में HOR कोटे के अंतर्गत विशेष आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत शुक्रवार को गाड़ी संख्या 12237 में एक व्यक्ति द्वारा कैंसर प्रमाणपत्र के द्वारा 2 टिकट बुक करवाए गए जिस पर यात्री को कैंसर कोटे के अंतर्गत कंफ़र्म सीट प्रदान की गई, किन्तु रेल प्रशासन को इस कैंसर कोटे के अंतर्गत जारी हुए इस टिकट पर संदेह हुआ |
संदेह की पुष्टि हेतु रेल प्रशासन ने इस विषय में त्वरित कार्यवाही करते हुए इस प्रमाणपत्र को जारी करने वाले चिकित्सक से संपर्क स्थापित किया एवं चिकित्सक ने जानकारी दी की उनके द्वारा इस प्रकार का कोई भी कैंसर सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है | संदेह की पुष्टि होते ही रेल प्रशासन द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए गाड़ी संख्या 12237(बेगमपुरा एक्सप्रेस ) के B-2 कोच की सीट संख्या 20, 21 पर यात्रा करने वाले यात्री से पूछ-ताछ की गई जिसके दौरान यात्री ने अपना नाम अमरजीत सिंह बताया एवं यह भी बताया की उसने यह रेल टिकट किसी ट्रेवल एजेंट के द्वारा बनवाया है तथा मांगने पर यात्री टिकट की मूल प्रति एवं कैंसर सुविधा सम्बन्धी किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सका |
अतः उक्त यात्री के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 137 के अंतर्गत अपराध संख्या 514/22U/S 137 रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर निरुद्ध किया गया| उक्त जानकारी जनसंपर्क कार्यालय उत्तर रेलवे,लखनऊ के द्वारा प्राप्त हुई|