फतेहपुर (जनमत) :- फतेहपुर जिले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, फास्ट टैक कोर्ट 1st के न्यायाधीश नित्या पाण्डेय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल का कारावास और 14 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत के फैसला सुनाते ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सुल्तानपुर घोष थाने के अल्लीपुर भादर गांव में निवासी कमलेश गांव की ही एक 14 वर्षीय किशोरी को उसके खेत से बहला-फुसला कर भगा ले गया और उसे रखा। पुलिस ने घटना का मुकदमा 23 अप्रैल 2011 को दर्ज कर दोनो की बरामद करने के बाद आरोपी युवक को जेल भेज दिया। इस दौरान किशोरी गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया।
इसके बाद उसकी मौत हो गई। उन्होने बताया कि शुक्रवार को एफटीसी कोर्ट फस्ट के न्यायाधीश ने आरोपी कमलेश को धारा-363 के तहत चार वर्ष का कारावास व चार हजार रुपये जुर्माना तथा धारा-376 के अन्तर्गत सात साल का कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई हैै.
PUBLISHED BY:- ANKUSH PAL… REPORTED BY:- BHEEM SHANKAR..