ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को तत्काल किया जाये “सील”- कोर्ट

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वाराणसी (जनमत) :- ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो गया है। वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में आज सर्वे का तीसरा दिन है। आज बचे हुए भाग की वीडियोग्राफी की गई। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिला है। कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने के आदेश दिए है।ज्ञानवापी मस्जिद के इलाके की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। बता दें, कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा, प्रार्थनापत्र 78 ग स्वीकार किया जाता है । जिला मजिस्ट्रेट , वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है , उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किये गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है ।

जिला मजिस्ट्रेट , वाराणसी , पुलिस कमिश्नर , पुलिस कमिश्नरेट , वाराणसी तथा सी ० आर ० पी ० एफ ० , कमाण्डेन्ट , वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है , उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। बता दें कल सुप्रीम कोर्ट में भी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी ने सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिंहा की पीठ सुनवाई करेगी।वहां पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाए। कोर्ट ने डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को यह आदेश दिया है। कोर्ट ने इन अधिकारियों को जगहों को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी दी है।

दरअसल, ज्ञानवापी में सर्वे के लिए तीसरे दिन टीम गई थी। बताया जा रहा है कि वहां टीम को शिवलिंग नजर आया। सर्वे टीम में शामिल हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने तुरंत वाराणसी कोर्ट में एप्लीकेशन दी। इसमें कोर्ट को बताया गया कि वहां पर शिवलिंग मिला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। सीआरपीएफ कमांडेंट को उस जगह को सील करने का आदेश देने की मांग की गई। सीनियर डिवीजन के जज रवि कुमार दिवाकर ने तुरंत डीएम को उस जगह को सील करने का आदेश दिया है।

PUBLISHED BY:- ANKUSH PAL…