गोरखपुर/जनमत 22 अक्टूबर 2024। पाक्सो एक्ट में 11 दिन में विवेचना और 20 दिन में डीएनए रिपोर्ट संकलित कर आजीवन सजा दिलाने वाले विवेचक को एसएसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है।
चिलुआताल थाना क्षेत्र में पाक्सो एक्ट के नामित मुकदमें में गवाहों द्वारा मुकर जाने के बाद भी डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आजीवन कारावास की सजा मिली है।
बतादें कि गवाहों द्वारा मुकर जाने के बाद भी 11 दिन में विवेचना और 20 दिन में डीएनए रिपोर्ट संकलित कर डीएनए रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ 50000 रुपए से दंडित किया। विवेचना कर रहे विवेचक को एसएसपी ने प्रशस्ति पत्र दे कर सम्मानित किया।
थाना चिलुआताल पर पंजीकृत मु०अ०सं० 581/23 धारा 376ए/बी भादवि व 5एम/6 पाक्सो एक्ट के नामित अभियुक्त कृष्णा उर्फ कन्हैया पुत्र मिठाई निवासी रहमतनगर थाना चिलुआताल को मात्र 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तारी करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध गहनता से वैज्ञानिक साक्ष्य, डीएनए रिपोर्ट संकलित कर मात्र 11 दिवस में विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायाल में प्रेषित किया गया था। जिसमें अभियुक्त को आजीवन कारावास से साथ 50 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से न्यायालय ने दण्डित किया।
REPORTED BY – KAMLESH MANI BHATT
PUBLISHED BY – MANOJ KUMAR