रामपुर (जनमत) :- यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व नगर विकास मंत्री आज़म खान की बहन को नगर निगम की रिवर बैंक कॉलोनी में किराए पर दिए गए एक बंगले का आवंटन निरस्त कर दिया गया है साथ ही 15 दिन में बंगला खाली करने का भी आदेश दिया गया है। उन्हें करीब 13 साल पहले यह बंगला किराए पर आवंटित किया गया था। एक शिकायत के बाद शासन द्वारा आदेश जारी करने पर नगर निगम ने कार्रवाई की। दरअसल, नगर निगम की पॉश रिवर बैंक कॉलोनी में आज़म खान की बहन निखत अफलाक को साल 2007 में एक आलीशान बंगला नंबर ए-2/1 आवंटित किया गया था। करीब छह हजार वर्ग फीट में फैले उस बंगले का किराया महज़ एक हजार रुपए महीना था।
इसे लेकर शासन में शिकायत की गई थी। कहा जा रहा है कि शिकायत भी सपा सांसद की धुर विरोधी एक नेता के निजी सचिव ने की है। जिसका संज्ञान लेते हुए शासन से नगर निगम को आदेश जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि गलत तरीके से दिए गए बंगले का आवंटन जांच कर निरस्त किया जाए। नगर निगम की तरफ से मौके की जांच कराए जाने के बाद बीती 24 अगस्त को नोटिस जारी कर दी गई। जांच के दौरान बंगला बंद मिला। जानकारी करने पर पता चला कि यहां कोई नहीं रहता है। बंगला निखहत अफलाक के नाम पर आवंटित किया गया था। वह रामपुर के सरकारी स्कूल में शिक्षिका थीं और रिटायर होने के बाद वहीं पर बस गईं।
नोटिस पर दिए गए जवाब पर प्रशासन संतुष्ट नहीं हुआ और कहा गया कि निखत अफलाक को जब बंगला आवंटित किया गया था तो वह सिकी सरकारी सेवा में नहीं थीं और न ही लखनऊ में कार्यरत थीं। ऐसे में जो आवंटन किया गया वो गलत था। आवंटन निरस्त होने के बाद नगर आयुक्त के आदेश पर नगर निगम के रेंट प्रभारी की ओर से निखहत अफलाक को 15 दिन में बंगला खाली करने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है।
Posted By:- Ankush Pal,
Reported By:- Abhisek Sharma, Rampur.