कानपुर देहात/जनमत 25 अक्टूबर 2024। कानपुर देहात के बहुचर्चित बलवंत हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दोषी पुलिस कर्मियों को 5-5 साल कारावास सहित 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। तत्कालीन शिवली कोतवाल राजेश सिंह और तत्कालीन मैथा चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश पांडेय को कोर्ट ने दोषी बताया है। इसके साथ ही न्यायालय ने तत्कालीन एसओजी प्रभारी सहित 6 पुलिस कर्मियों को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है।
बतादें कि पुलिस कस्टडी में बलवंत की मौत के बाद परिजनों ने लिखित में शिकायत की थी। परिजनों ने पुलिस कस्टडी में बलवंत की पिटाई कर हत्या करने का आरोप लगाया था। मृतक के चाचा ने शिकायत में 11 पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया था। एसआईटी जांच में 3 पुलिस कर्मियों के नाम हटाये गए थे। इस संबंध में मृतक के चाचा ने कहाकि न्यायालय ने 6 पुलिस कर्मियों को किया बरी किया है। इसके खिलाफ हम न्याय के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सहित राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे।
इसके साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों के परिजनों ने फैसले पर सवाल उठाते हुए एसओजी टीम को मुख्य दोषी ठहराया है। दोषी पुलिस कर्मियों के परिजन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दोषी पुलिस कर्मी के परिजनों ने कहाकि न बलवंत की पत्नी को न्याय मिला और ना ही हमारे साथ इंसाफ हुआ।
REPORTED BY – AKHILESH TRIVEDI
PUBLISHED BY – MANOJ KUMAR