रंग डाला तो होगी कार्रवाई, हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस का आया आदेश !

आगामी 14 मार्च को भारत सहित अन्य देशों में होली का पर्व मनाया जाएगा। इस खास मौके पर, तेलंगाना की हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने लोगों को कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने हैदराबाद और साइबराबाद में सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अनिच्छुक व्यक्तियों, स्थानों और वाहनों पर रंग या रंगीन पानी फेंकने, या किसी भी व्यक्ति को बिना उनकी सहमति के रंग लगाने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही, पुलिस ने इस विषय में एक आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की है।

रंग डाला तो होगी कार्रवाई, हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस का  आया आदेश !

हैदराबाद (जनमत): आगामी 14 मार्च को भारत सहित अन्य देशों में होली का पर्व मनाया जाएगा। इस खास मौके पर, तेलंगाना की हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने लोगों को कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने हैदराबाद और साइबराबाद में सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अनिच्छुक व्यक्तियों, स्थानों और वाहनों पर रंग या रंगीन पानी फेंकने, या किसी भी व्यक्ति को बिना उनकी सहमति के रंग लगाने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही, पुलिस ने इस विषय में एक आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की है।

पुलिस द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हैदराबाद और साइबराबाद में सार्वजनिक स्थानों पर दोपहिया और अन्य वाहनों के समूहों में चलने पर भी रोक लगाई गई है। यह कदम शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना या जनमानस को असुविधा न हो। पुलिस ने यह भी कहा कि हैदराबाद में यह आदेश 13 मार्च 2025 को शाम 6 बजे से 15 मार्च 2025 को सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा, जबकि साइबराबाद में यह आदेश 14 मार्च 2025 को सुबह 6 बजे से 15 मार्च 2025 को सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। 

पुलिस ने जिन गतिविधियों पर रोक लगाई है, उनमें शामिल हैं:

  1. हैदराबाद सिटी में सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अनिच्छुक व्यक्तियों, स्थानों और वाहनों पर रंग या रंगीन पानी फेंकना या बिना अनुमति के किसी पर रंग डालना।

  2. सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर समूहों में दोपहिया और अन्य वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाना, ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे और जनता को कोई असुविधा या खतरा न हो।

यदि इन आदेशों का उल्लंघन किया गया, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हैदराबाद सिटी पुलिस अधिनियम 1348 फसली की धारा 76 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Published By: Satish Kashyap