हिमाचल प्रदेश: संजौली मस्जिद को तोड़ने का काम फिर शुरू, HC का आदेश; अब तीसरी मंजिल भी हटेगी

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद संजौली मस्जिद की तीसरी मंजिल को तोड़ने का काम पर वक्फ बोर्ड ने शुरू कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश: संजौली मस्जिद को तोड़ने का काम फिर शुरू, HC का आदेश; अब तीसरी मंजिल भी हटेगी
Published By- Diwaker Mishra

शिमला/जनमत न्यूज़। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद संजौली मस्जिद की तीसरी मंजिल को तोड़ने का काम पर वक्फ बोर्ड ने शुरू कर दिया है। प्रदेश हाई कोर्ट से निचली दो मंजिलें तोड़ने पर राहत मिली है। मस्जिद कमेटी ने ऊपर की सभी मंजिलें तोड़ने की बात कही थी।

इसके बाद वीरवार से वक्फ बोर्ड ने तीसरी मंजिल को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। वीरवार को इसकी दीवारों को तोड़ने का काम किया गया। अब छत को तोड़ने का काम किया जाना प्रस्तावित है। इससे पहले चौथी मंजिल व इसके ऊपर की एटिक को तोड़ने का काम किया जा चुका है।

तीसरी मंजिल को तोड़ने का काम पूरा करने के बाद निचली दो मंजिलें ही बचेंगी। जिन दो मंजिलों को तोड़ने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है, यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है।

क्या है मामला?

शिमला के मतियाणा में पिछले वर्ष युवकों की पिटाई के बाद संजौली मस्जिद विवाद उठा और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। 11 सितंबर, 2024 को संजौली मस्जिद कमेटी ने अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने की पेशकश की। पांच अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की तीन मंजिलें तोड़ने को स्वीकृति दी।

मुस्लिम पक्ष की निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 30 नवंबर को खारिज कर दी। तीन मई, 2025 को नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने नीचे की दो मंजिलों को भी अवैध घोषित किया। अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को 30 अक्टूबर को खारिज किया था।

इसके बाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऊपर की तीन मंजिलों को तोड़ने का आश्वासन पूरा करने की बात कही और निचली दो मंजिलों को तोड़ने पर रोक लगा दी।

अब वक्फ बोर्ड ने तीसरी मंजिल को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। वहीं हिंदू संगठनों ने भी 29 दिसंबर तक इस काम को करने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने 30 दिसंबर से बिना किसी मेहनताना लिए मस्जिद की अवैध मंजिल को तोड़ने की बात कही है।