आज़म खान के बाद सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को भी मिली इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत !

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बाद इरफान सोलंकी को भी राहत मिल गई है. गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में कानपुर की सीसामऊ से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी की भी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है.....

आज़म खान के बाद सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को भी मिली इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत !
publishesd by- JYOTI KANOJIYA


समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बाद इरफान सोलंकी को भी राहत मिल गई है. गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में कानपुर की सीसामऊ से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी की भी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है. इस सुनवाई के दौरान इरफान के भाई रिजवान और इजराइल को भी राहत मिली है. अब तीनों भाई के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है. बताया जा रहा है कि जल्द ही तीनों भाई जेल से बाहर आ जायेंगे.

जस्टिस समीर जैन ने पिछले करीब 3 सालों से जेल में बंद सपा नेता इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और इजराइल आटे वाला की जमानत याचिका पर गुरुवार को एक साथ सुनवाई की है. तीनों भाईयों की तरफ से अधिवक्ता इमरानउल्लाह और विनीत सिंह ने पक्ष रखा. कोर्ट ने इस मामले में 2 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था. तीनों के खिलाफ कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है.

दिसंबर 2022 में दर्ज हुआ था केस

बताया जा रहा है कि महाराजगंज जेल में बंद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान व इजराइल आटे वाला के खिलाफ दिसंबर 2022 में यह केस दर्ज किया था. इसके बाद से इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. तीनों भाईयों के अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि तीनों को सभी केसों में जमानत मिल चुकी है. ऐसे में गैंगस्टर एक्ट में भी जमानत मंजूर की जाए. इस मामले में तीनों खिलाफ राजनीतिक रंजिश के कारण मुकदमे दर्ज कराए गए हैं. कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद तीनों की जमानत मंजूर कर ली.

MP-MLA कोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका

वहीं इसस पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से 18 सितंबर को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को जमानत मिली थी. आजम खान पर क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे का आरोप था. इस मामले में रामपुर की MP-MLA कोर्ट से आजम खान की जमानत याचिका खारिज हो गई थी. जिसके बाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी.

18 सितंबर को मिली थी आजम खान को जमानत

सपा नेता आजम खान ओर से अधिवक्ता इमरानउल्लाह ने पक्ष रखा था. रंजिशन फंसाने का आरोप लगाया था. दलील दी थी कि मुकदमा साल 2019 में दर्ज हुआ था जबकि आजम को साल 2024 में आरोपी बनाया गया था. हाई कोर्ट ने इस मामले में 18 सितंबर को सुनवाई की. सभी तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद आजम खान की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई. आजम खान अब जेल से बाहर आ गए हैं.