विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होना हुआ “अनिवार्य”
बाँदा (जनमत):- उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशन में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 की धारा-17 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा-13 (1) के सम्बंध में हो रहे बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह में हिस्सा लेने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही का प्राविधान किया गया है | विवाह के […]
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