सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह उर्स मामले में हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं, अगली सुनवाई 19 मई को

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में बहराइच स्थित सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर वार्षिक उर्स आयोजन को लेकर शुक्रवार को सुनवाई हुई।...

सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह उर्स मामले में हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं, अगली सुनवाई 19 मई को
Published By: Satish Kashyap

लखनऊ/जनमत:इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में बहराइच स्थित सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर वार्षिक उर्स आयोजन को लेकर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान दरगाह समिति को अदालत से कोई अंतरिम राहत नहीं मिल सकी। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 19 मई को निर्धारित की गई है।

मामला जिलाधिकारी द्वारा उर्स की अनुमति न देने से जुड़ा है, जिस पर दरगाह वक्फ नंबर 19 द्वारा याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने याची पक्ष से यह स्पष्ट करने को कहा कि इस याचिका को दाखिल करने का उसके पास क्या वैधानिक अधिकार है और यह याचिका दाखिल करने वाली समिति का गठन किसके द्वारा और किस कानूनी प्रावधान के अंतर्गत हुआ।

याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एल.पी. मिश्रा ने अदालत से समय देने की मांग की ताकि वह आवश्यक दस्तावेज पेश कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आग्रह किया कि चूंकि रविवार को मुख्य उर्स कार्यक्रम होना है, इसलिए अदालत अंतरिम प्रार्थना पत्र पर निर्णय ले ले। हालांकि, अदालत इस पर सहमत नहीं हुई।

इसके बाद अधिवक्ता ने शनिवार को विशेष पीठ के गठन की मांग की, जिसे अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विशेष पीठ के गठन का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है। हालांकि, अदालत ने याची को यह स्वतंत्रता दी कि वे इस संबंध में उचित प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकते हैं।

मामले में अगली सुनवाई 19 मई को निर्धारित की गई है।