जेल में कुर्सी न मिलने से गुस्साए आजम खां, खराब सेहत का दिया था हवाला; बहन-बेटे से नहीं मिले
उप्र की रामपुर जेल प्रशासन ने सपा नेता आजम खां को कुर्सी देने से मना कर दिया। कुर्सी नहीं देने से आजम खां गुस्सा गए, उन्होंने मुलाकात से मना कर दिया।
रामपुर/जनमत न्यूज़। उप्र की रामपुर जेल प्रशासन ने सपा नेता आजम खां को कुर्सी देने से मना कर दिया। कुर्सी नहीं देने से आजम खां गुस्सा गए, उन्होंने मुलाकात से मना कर दिया। उधर, आजम खां ने बृहस्पतिवार को जेल अधीक्षक से कोर्ट के आदेश की प्रति मांगी। जेल प्रशासन ने उन्हें आदेश की प्रति उपलब्ध करा दी है। वहीं सोमवार रात आजम ने घर से कंबल की मांग की। जेल प्रशासन ने उनसे मना किया तो आजम खां नाराज हो गए थे।
जेल प्रशासन के अनुसार, सपा नेता आजम खां बुधवार को अपने वकीलों से मिले थे। इस दौरान वकील ने उन्हें कोर्ट के आदेश के बारे में बताया। बृहस्पतिवार को आजम ने जेल प्रशासन को पत्र लिखकर कोर्ट के आदेश की प्रति मांगी। जेल प्रशासन ने उन्हें कोर्ट की आदेश की कॉपी उपलब्ध कराई।
इससे पूर्व आजम खां ने जेल प्रशासन से अपनी सेहत का हवाला देते हुए बैठने के लिए कुर्सी की मांग की। जेल प्रशासन ने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए कुर्सी देने से मना कर दिया, जिस पर आजम खां नाराज हो गए और अपने बेटे व बहन से मुलाकात करने से मना कर दिया।
उधर, आजम खां की उम्र को देखते हुए जेल प्रशासन ने उन्हें बृहस्पतिवार को अतिरिक्त कंबल और चादर उपलब्ध कराई हैं। खान की सुरक्षा की मांग को देखते हुए उनका खाना जेल स्टाफ की मौजूदगी में दिया जा रहा है।
बुधवार को आजम खां की दवाइयां खत्म हो गई। जेल में वे दवा नहीं थी। इसके बाद जेल प्रशासन ने जेल डॉक्टर की राय पर बाजार से दो दवाएं खरीदकर दीं। जेलर सुनील सिंह ने बताया कि आजम ने कुर्सी और कोर्ट ऑर्डर की मांग की थी। कोर्ट ऑर्डर उपलब्ध करा दिया गया है। कुर्सी जेल मैनुअल के अनुसार देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए कुर्सी नहीं दी गई।
कैदी महीने में चार लोगों से कर सकते हैं मुलाकात
कैदी महीने में चार लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। जेल में आने के बाद 15 दिन में दो और अगले 15 दिन में दो मुलाकात हो सकती हैं। कैदी वकीलों से कई बार मिल सकता है।
जेल में आजम खां और अब्दुल्ला की बढ़ाई गई सुरक्षा
पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के जेल में बंद होने के बाद पुलिस-प्रशासन ने जेल की सुरक्षा बढ़ा दी है। जेल अधीक्षक राजेश यादव ने बताया कि राजनीतिक बंदियों की मौजूदगी के कारण जेल के बाहर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी की मांग की गई थी। जेल के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। एसपी विद्यासागर मिश्र ने बताया कि जेल के बाहर अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है।
दो पासपोर्ट मामले में अभियोजन की बहस शुरू
दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा काट रहे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामले में अभियोजन की बहस शुरू हो गई है। अब इस मामले की सुनवाई 26 नवंबर को होगी। सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट का मामला शहर विधायक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में 2019 में दर्ज कराया था उनका आरोप है कि अब्दुल्ला आजम के पास दो पासपोर्ट हैं जिसमें से एक पासपोर्ट का इस्तेमाल वह विदेश यात्रा में भी कर चुके हैं।
इस मामले में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने को लेकर अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू हो गई है।
बृहस्पतिवार को इस मामले में अभियोजन की ओर से बहस शुरू कर दी गई उनकी बहस जारी है। शहर विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि बृहस्पतिवार अभियोजन की ओर से बहस शुरू कर दी गई है। अभी बहस जारी है। इस मामले की अगली तारीख 26 नवंबर को तय की गई है।

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