BJP छोड़कर TMC में शामिल हुए मुकुल रॉय को झटका, HC ने रद्द की विधायकी
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को दलबदल विरोधी कानून के तहत वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय की पश्चिम बंगाल विधानसभा सदस्यता रद कर दी।
कलकत्ता/जनमत न्यूज़। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को दलबदल विरोधी कानून के तहत वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय की पश्चिम बंगाल विधानसभा सदस्यता रद कर दी।
उच्च न्यायालय ने विधानसभा सदस्यता कर दी रद
बता दें कि न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक अंबिका रॉय की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए रॉय को राज्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया।
अधिकारी ने हाईकोर्ठ में याचिका दायर कर विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें रॉय को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा के टिकट पर चुने जाने के बाद वह सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

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