अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिक रहें सतर्क, रजिस्ट्रेशन न कराने पर होगी कड़ी कार्रवाई

US President Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए नियम और सख्त कर दिए हैं।

अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिक रहें सतर्क, रजिस्ट्रेशन न कराने पर होगी कड़ी कार्रवाई

देश/विदेश (जनमत): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए नियम और सख्त कर दिए हैं। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम ने हाल ही में घोषणा की है कि जो भी विदेशी नागरिक अमेरिका में 30 दिन से अधिक समय से रह रहे हैं, उन्हें ‘एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट’ के तहत अपने को रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि 11 अप्रैल 2025 इस प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तारीख है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले गृह सुरक्षा विभाग ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया था कि 30 दिनों से अधिक समय तक अमेरिका में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। ऐसा न करने पर उन्हें कानूनी रूप से अपराधी माना जा सकता है, जिससे उन्हें जुर्माना, जेल या देश से निकाले जाने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, उनका वीजा भी रद्द किया जा सकता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए नोएम ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप और मैं, दोनों अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों को एक साफ संदेश देना चाहते हैं – अभी देश छोड़ दें। अगर आप खुद लौटते हैं, तो भविष्य में वापस आने और अमेरिकी सपने को जीने का एक मौका मिल सकता है। लेकिन अगर आपने आदेशों का उल्लंघन किया, तो गिरफ्तार किए जाएंगे, भारी जुर्माना लगेगा, डिपोर्ट किया जाएगा, और शायद कभी अमेरिका लौटने का मौका न मिले।"

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लैविट ने भी इस आदेश की गंभीरता को दोहराते हुए कहा कि 11 अप्रैल की डेडलाइन अंतिम है। "सभी विदेशी नागरिकों को चाहिए कि वे रजिस्ट्रेशन करवा लें, अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें," उन्होंने कहा। उनका यह भी कहना था कि जो लोग 11 अप्रैल के बाद अमेरिका पहुंचते हैं, उन्हें आगमन के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

गौरतलब है कि अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग भी बसे हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, वे लोग जो वैध वीजा, ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट या अन्य अधिकृत दस्तावेज लेकर अमेरिका में रहते हैं, उन्हें इस प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही सरकार के रिकॉर्ड में पंजीकृत हैं।

हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने यह भी कहा है कि ऐसे वैध नागरिकों को हर समय अपने कानूनी दस्तावेज साथ रखने होंगे। इतना ही नहीं, उनके 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना और फिंगरप्रिंट देना अनिवार्य होगा।