शराब घोटाला केस में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर HC की रोक, केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 को नोटिस

दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जांच एजेंसी और जांच अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणियों तथा सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश पर रोक लगा दी है।

शराब घोटाला केस में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर HC की रोक, केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 को नोटिस
Published By- Diwaker Mishra

नई दिल्ली/जनमत न्यूज़। दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जांच एजेंसी और जांच अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणियों तथा सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपितों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

जांच एजेंसी के खिलाफ टिप्पणियों पर रोक

सीबीआई के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि दूसरी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। जांच एजेंसी की ओर से बताया गया कि ट्रायल कोर्ट ने जांच अधिकारी और जांच एजेंसी के विरुद्ध कुछ तीखी टिप्पणियां की थीं, जो इस स्तर पर अनुचित थीं।

उक्त तथ्यों को देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी और अधिकारी के खिलाफ की गई किसी भी टिप्पणी और बयान के संबंध में स्थगन आदेश पारित किया जाएगा।

केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 को नोटिस

कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की गई है।

जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश पर भी रोक

हाई कोर्ट ने मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी है।

साथ ही हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया है कि जब तक वह सभी आरोपितों को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ दायर अपील याचिका पर फैसला नहीं कर लेता, तब तक ईडी के मामले की कार्यवाही को स्थगित रखा जाए।