इमरान खान को तगड़ा झटका, कोर्ट ने पूर्व PM को पत्नी सहित सुनाई 17-17 साल की सजा; जानें मामला
पाकिस्तान की अदालत से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में 17-17 साल कैद की सजा सुनाई है।
रावलपिंडी/जनमत न्यूज़। पाकिस्तान की अदालत से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में 17-17 साल कैद की सजा सुनाई है। इमरान खान पहले से ही जेल में बंद हैं और कई मामलों में सजा काट रहे हैं।
यह मामला 2021 में खान और बीबी को सऊदी सरकार से मिले सरकारी उपहारों में हुई कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। विशेष अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी में स्थित उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में इस मामले में फैसला सुनाया।
खान और बुशरा को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10-10 साल और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोनों पर एक-एक करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया।
इमरान की बहनों के खिलाफ भी दर्ज हुआ है केस
अडियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों और कई समर्थकों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत बुधवार को मामला दर्ज किया था।
जेल में बंद खान से मिलने के लिए उनके रिश्तेदारों और वकीलों को जेल प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद खान की बहनों और उनके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जेल के बाहर प्रदर्शन किया।
पुलिस के अनुसार खान की दो बहनों - अलीमा खान और नोरीन नियाजी के साथ-साथ पार्टी के नेताओं और समर्थकों के खिलाफ रावलपिंडी के सदर बेरोनी थाने में आतंकवाद विरोधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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