उरई: SIR के नोटिस निर्गत प्रकरणों की सुनवाई प्रक्रिया का जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण

उरई जनपद के जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने SIR के अंतर्गत विकास भवन स्थित सभागार में व विभिन्न मतदेय स्थलों पर चल रही सुनवाई प्रक्रिया का निरीक्षण किया।

उरई: SIR के नोटिस निर्गत प्रकरणों की सुनवाई प्रक्रिया का जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण
Published By- Diwaker Mishra

उरई से सुनील शर्मा की रिपोर्ट  

उरई/जनमत न्यूज़। उप्र के उरई जनपद के जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत विकास भवन स्थित सभागार में व विभिन्न मतदेय स्थलों पर चल रही सुनवाई प्रक्रिया का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने उन मतदाताओं से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की, जिनकी मैपिंग विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सकी थी तथा जिनके संबंध में पूर्व में नोटिस निर्गत किए गए थे।

निर्धारित तिथि के अनुसार ऐसे मतदाताओं के प्रकरणों पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अभिलेखों के आधार पर विधिवत सुनवाई की जा रही है।

उन्होंने सुनवाई की कार्यवाही, अभिलेख परीक्षण एवं प्रक्रिया की पारदर्शिता का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण निष्पक्षता, संवेदनशीलता एवं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए।

उन्होंने कोई मतदाता न छूटे के उद्देश्य के अनुरूप पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरी गंभीरता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित मतदाताओं को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे युवा जो 01 जनवरी 2026 के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई, 01 अक्टूबर को 18 वर्ष की अर्ह आयु पूर्ण कर रहे है, वह फॉर्म-6 भर सकते है। इसके साथ ही फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र संलग्न करना भी अनिवार्य है।