आजम खां और बेटे अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल! दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा
रामपुर की अदालत ने सपा नेता आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है।
रामपुर/जनमत न्यूज़। रामपुर की अदालत ने सपा नेता आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले के बाद दोनों को अदालत ने तुरंत कस्टडी में ले लिया।
गौरतलब है कि दो पैनकार्ड से संबंधित प्राथमिकी रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने छह साल पहले सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराई थी। छह दिसंबर 2019 को दर्ज हुई प्राथमिकी में भाजपा विधायक ने अब्दुल्ला के अलग-अलग जन्मतिथि से दो पैन कार्ड बनवाने का आरोप लगाया है।
विधायक का कहना है कि असत्य एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पैन कार्ड बनवाया गया और उसे उपयोग में भी लाया गया। एक पैनकार्ड में जन्मतिथि 01 जनवरी 1993 है जबकि, दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है। पुलिस ने प्राथमिकी की जांच पूरी कर अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी।
मामले की सुनवाई के दौरान वादी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट में मौजूद रहे। फैसले को देखते हुए कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बाहर बड़ी संख्या में भाजपा और सपा कार्यकर्ता भी एकत्र हो गए थे। इससे परिसर के आसपास तनाव का माहौल बना रहा।
न्यायाधीश शोभित बंसल ने इस मामले में दोनों को दोषी ठहराया है। फैसले को लेकर लोगों में भी उत्सुकता रही। भाजपाई और सपाई फैसला आने से पहले ही कचहरी परिसर में इकट्ठा होने शुरू हो गए। कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।

Janmat News 
