एटा: कोर्ट के आदेश पर ग्राम समाज की भूमि कराई कब्जा मुक्त, बुलडोजर कार्यवाही से मचा हड़कंप
उप्र के एटा जिले के जसरथपुर थाना क्षेत्र के दहेलियापूठ गांव के पूर्व प्रधान की इमारत भारी पुलिस बल की मौजूदगी में धराशाई की गई है।
एटा से नंद कुमार की रिपोर्ट
एटा/जनमत न्यूज़। उप्र के एटा जिले के जसरथपुर थाना क्षेत्र के दहेलियापूठ गांव के पूर्व प्रधान की इमारत भारी पुलिस बल की मौजूदगी में धराशाई की गई है।
उप-जिलाधिकारी अलीगंज जगमोहन गुप्ता क्षेत्राधिकारी अलीगंज राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में अवैध कब्जे को हटाया गया है। करीब तीन घंटे तक बुलडोजर कार्यवाही चली। दो जेसीबी मशीन से मकान को धराशाई किया है।
राजस्व प्रशासन के अनुसार उपजिलाधिकारी अलीगंज के न्यायालय के आदेश पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। पूर्व प्रधान बलबीर सिंह यादव पर अवैध रूप से कब्जा कर इमारत खड़ा करने का आरोप था एसडीएम अलीगंज की कोर्ट में बेदखली का मामला प्रधान संघ के ब्लाक अध्यक ललित मोहन मिश्रा द्वारा दायर किया गया था।
उपजिलाधिकारी अलीगंज के न्यायालय ने नवंबर 2025 में बेदखली का आदेश सुनाया उसी आदेश के अनुपालन में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। इस दौरान पूर्व प्रधान बलबीर सिंह ने कहा कि प्रशासन द्वारा गलत ढंग से कार्यवाही की गई है। बेदखली का आदेश होने के बाद कमिशनरी में मामला लम्बित था वावजूद इसके कार्यवाही की गई है ।
उप-जिलाधिकारी अलीगंज जगमोहन गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कोर्ट ने बेदखली का आदेश किया था उसी आदेश के अनुपालन में स्वयं मेरी मौजूदगी और सीओ अलीगंज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इमारत को ध्वस्त किया गया है चार दुकानें तीन कमरे ढहा दिए गए है।

Janmat News 
