फर्जी लाइसेंस से अवैध गोश्त कारोबार का भांडाफोड़, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह की टीम ने आरोपी मोहम्मद हफीज (45 वर्ष) को 25 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया।

फर्जी लाइसेंस से अवैध गोश्त कारोबार का भांडाफोड़, आरोपी गिरफ्तार
PUBLISHED BY - MANOJ KUMAR

बलरामपुर से गुलाम नबी की रिपोर्ट —

बलरामपुर/जनमत न्यूज। कोतवाली उतरौला पुलिस ने खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेजों के सहारे अवैध कारोबार करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद हफीज लंबे समय से हफीज फूड्स के नाम पर भैंसे के गोश्त का फुटकर कारोबार संचालित कर रहा था, जबकि उसके पास केवल क्रय-विक्रय (थोक) का लाइसेंस ही था।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण उत्तरी क्षेत्र, गाजियाबाद की रिपोर्ट के आधार पर खुलासा हुआ कि मोहल्ला रफीनगर निवासी मोहम्मद हफीज ने अपने नाम से जारी मूल लाइसेंस में कूटरचना कर उसे फुटकर बिक्री के लिए उपयोग किया। फर्जीवाड़े के माध्यम से वह प्रतिबंधित श्रेणी में आते हुए भी खुदरा में गोश्त बेच रहा था।

इस मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 61 सहित बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान वादी, गवाहों के बयान, मूल व कूटरचित लाइसेंस, निरीक्षण रिपोर्ट और अभिहित अधिकारी के बयान के आधार पर आरोप सिद्ध पाए गए।

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह की टीम ने आरोपी मोहम्मद हफीज (45 वर्ष) को 25 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि बेरोजगारी और अधिक मुनाफे के लालच में उसने अपने साथियों मोहम्मद सैफ पुत्र मोहम्मद सकूर (निवासी स्टेशन रोड, गोंडा) और अशफाक पुत्र अज्ञात (निवासी गोंडा) के साथ मिलकर लाइसेंस में कूटरचना कर अवैध कारोबार शुरू किया था।

पुलिस ने आरोपी को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। शेष आरोपियों की तलाश में पुलिस की कार्रवाई जारी है।