बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक हाईकोर्ट सख्त, सरकार को नोटिस, पूछा- जिम्मेदारी किसकी?
बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हाल ही में हुए भीषण भगदड़ कांड में 11 लोगों की मौत और 75 से अधिक घायल होने की घटना पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।...

कर्नाटक/जनमत:कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुए भयावह हादसे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस दुर्घटना में 11 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए थे। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई के लिए विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने कहा कि यह मामला सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान बताया कि कार्यक्रम स्थल पर 1000 से अधिक सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। हालांकि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने दावा किया था कि लगभग 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। अदालत ने इस पर स्पष्टता मांगी कि ऐसी स्थिति के बावजूद हादसा कैसे हुआ। वरिष्ठ वकील अरुण श्याम ने कोर्ट को अवगत कराया कि विधान सौधा और स्टेडियम में एक साथ दो आयोजनों के कारण भीड़ असामान्य रूप से बढ़ी।
अदालत ने कहा कि घटना की तह तक जाने के लिए विभिन्न पक्षों से जानकारी ली जाएगी। कोर्ट ने निर्देश दिए कि इस मामले को स्वप्रेरणा से दाखिल जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया जाए और अगली सुनवाई 10 जून को की जाए।
राज्य के महाधिवक्ता ने बताया कि उस समय अनुमान से अधिक भीड़ उमड़ पड़ी थी—करीब 2.5 लाख लोग जमा हो गए थे, जबकि पुलिस बल में 1318 अधिकारी और कुल 1483 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि इतने बड़े आयोजन की अनुमति किस स्तर पर दी गई थी और किसके निर्देश पर खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किया गया था।
दूसरी ओर, इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच कर रहे बेंगलुरु शहरी उपायुक्त जी. जगदीश ने बताया कि वे स्टेडियम का निरीक्षण कर चुके हैं और कर्नाटक क्रिकेट संघ (केएससीए), आरसीबी प्रबंधन, इवेंट आयोजकों और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि जांच 15 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।