हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी दोषी करार, कोर्ट से बड़ा झटका—विधायकी पर मंडरा सकता है खतरा

उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हेट स्पीच मामले में उन्हें, उनके भाई उमर और मंसूर अंसारी को मऊ की सीजेएम कोर्ट ने दोषी ठहराया है।..

हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी दोषी करार, कोर्ट से बड़ा झटका—विधायकी पर मंडरा सकता है खतरा
Published By: Satish Kashyap

मऊ/जनमत: उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच केस में अदालत ने दोषी माना है।
मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास के साथ-साथ उनके भाई उमर अंसारी और मंसूर अंसारी को भी सीजेएम डॉ. केपी सिंह की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब सभी की निगाहें दोपहर बाद सुनाई जाने वाली सजा पर टिकी हैं।

इस मामले की शुरुआत 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी, जब मऊ की एक जनसभा में अब्बास अंसारी ने बयान दिया था कि सरकार बनने पर किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा बल्कि हिसाब बराबर किया जाएगा।
इस विवादित बयान के बाद मऊ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, और चुनाव आयोग ने 24 घंटे के लिए उनके प्रचार करने पर रोक भी लगा दी थी।

पुलिस उपनिरीक्षक गंगाराम बिंद की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। इस केस में IPC की धाराएं 506, 171एफ, 186, 189, 153A और 120B लगाई गई थीं। अभियोजन पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों के बाद आज दोष सिद्ध हुआ है।

अब्बास अंसारी को यदि दो वर्ष से अधिक की सजा होती है, तो भारतीय संविधान के अनुसार उनकी विधायकी समाप्त हो सकती है। फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल मची हुई है।