उत्तर प्रदेश में ‘राहवीर योजना’ लागू, सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों को मिलेंगे 25,000 रुपये
उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की 'राहवीर योजना' को अपनाया है।

लखनऊ/जनमत : हमारे देश में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब सड़क हादसों की खबरें न आती हों। लेकिन चिंता की बात ये है कि अक्सर ऐसे हादसों में लोग घायलों की मदद करने से कतराते हैं। कई बार यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कहीं उन्हें अस्पताल ले जाने पर पुलिस या कानूनी झंझट में न फंसा दिया जाए। इसी मानसिकता और उदासीनता की वजह से कई घायल समय पर इलाज न मिलने के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं।
अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस स्थिति को बदलने की पहल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की 'राहवीर योजना' को प्रदेश में लागू कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई नागरिक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को दुर्घटना के एक घंटे (गोल्डन ऑवर) के भीतर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाता है, तो उसे 25,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
यह योजना मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य सड़क हादसों के तुरंत बाद चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करना है। इसके तहत मदद करने वाले व्यक्ति से किसी तरह की पूछताछ या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिससे लोग बिना डर के मानवीय मदद कर सकें।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर घायल व्यक्ति को पहले एक घंटे के भीतर इलाज मिल जाए तो उसकी जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए यह योजना एक बहुत जरूरी कदम है जिससे आम नागरिकों में मदद की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा और कई अनमोल जिंदगियां बचाई जा सकेंगी।
इस योजना को राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है, और उम्मीद की जा रही है कि यह लोगों की सोच में बदलाव लाएगी तथा सड़क हादसों के बाद मदद की तत्परता में इज़ाफा करेगी।