आजम खान को बड़ी राहत, सेना पर टिप्पणी मामले में रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया दोषमुक्त
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को 8 साल पुराने सेना पर टिप्पणी के मामले में बड़ी राहत मिली है।
रामपुर/जनमत न्यूज़। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को 8 साल पुराने सेना पर टिप्पणी के मामले में बड़ी राहत मिली है। रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषमुक्त कर दिया।
एमपी-एमएलए कोर्ट के जज शोभित बंसल ने कहा कि मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आजम खान के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो पाए। इसलिए उन्हें सभी आरोपों से बरी किया जाता है।
2017 में दर्ज हुआ था मामला
यह मामला वर्ष 2017 का है। विधानसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने कथित रूप से सेना पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस बयान को लेकर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अपने भाषण में आजम खान ने भारतीय सेना के लिए अनुचित और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।
लगभग आठ साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए। गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास पाए गए। अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असमर्थ रहा। इस आधार पर अदालत ने आजम खान को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया।

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