योगी सरकार का आदेश यूपी में 1 सितंबर से हेलमेट नही तो पेट्रोल नही !
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के निर्देशों के अनुसार एक सितंबर से विशेष सड़क सुरक्षा अभियान......

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के निर्देशों के अनुसार एक सितंबर से विशेष सड़क सुरक्षा अभियान -‘हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं’ शुरू किया जाएगा जो 30 सितंबर तक चलेगा। लखनऊ में बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय से चलाया जाएगा। बयान के अनुसार, इस अवधि में पुलिस, राजस्व/जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारी प्रवर्तन की जिम्मेदारी निभाएंगे। सरकार ने आम लोगों से इस अभियान में पूर्ण सहयोग देने की अपील की है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करती है और धारा 194 डी उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है। उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति ने भी राज्यों को हेलमेट संबंधी नियम के अनुपालन को प्राथमिकता देने का परामर्श दिया है।
यह निर्णय पूरी तरह से कानून के अनुरूप है.मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 में दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है.वहीं, धारा 194D उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करती है.सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने भी राज्यों से कहा है कि हेलमेट अनुपालन को प्राथमिकता दी जाए.सरकार का कहना है कि इसी निर्देश को लागू करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है
अभियान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पेट्रोल पंप हैं.तेल विपणन कंपनियों—IOCL, BPCL और HPCL—के साथ सभी पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हेलमेट न पहनने वाले किसी भी बाइक सवार को पेट्रोल न दें.इसके लिए खाद्य एवं रसद विभाग को पंप स्तर पर निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है.अगर किसी पंप पर इस आदेश का उल्लंघन होता है, तो कार्रवाई की जाएगी.