योगी सरकार ने इन नियमों में किए बदलाव, सभी पर पड़ेगा असर; जानिए डिटेल

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से जमीन से लेकर नियम कानूनों में भी बदलाव दिख रहा है।

योगी सरकार ने इन नियमों में किए बदलाव, सभी पर पड़ेगा असर; जानिए डिटेल
Published By - Ambuj Mishra

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से जमीन से लेकर नियम कानूनों में भी बदलाव दिख रहा है। सरकार ने अपने कार्यकाल में किसानों से लेकर नक्शा पास, गांव की जमीन पर हाउस लोन, संविदा भर्ती और शादी समेत कई नियमों में बदलाव कर दिया है।

इन नियमों में हुए बदलाव से आम आदमी को सहूलियत मिली है। बदले गए नियम सभी आयु-वर्ग और सभी जातियों के लिए एक समान रूप से लागू रहेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जातियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है।

एक लाख की सहायता

योगी सरकार ने श्रमिकों और उनके परिवारों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए सरकार की ओर से एक लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सहायता राशि को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

सामान्य विवाह के लिए 65,000 रुपये, अंतर्जातीय विवाह के लिए 75,000 रुपये और सामूहिक विवाह के लिए 85,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा शादी के आयोजन के लिए अतिरिक्त 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। इस प्रकार कुल सहायता राशि एक लाख रुपये तक हो जाएगी।

किसानों के लिए दोहरी राहत

सीएम योगी के फैसले से किसानों को राहत मिली है। सरकार ने नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई पर 1 फीसदी रिकवरी छूट देने की घोषणा की है। इससे प्रदेश के लगभग 13-15 लाख अन्नदाता किसानों और 2000 से अधिक राइस मिलों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने गन्ना किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है।

पेराई सत्र 2025-26 के लिए अगैती प्रजाति का मूल्य 400 रुपये और सामान्य प्रजाति का मूल्य 390 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। पहले ये 370 और 360 रुपये था। दोनों प्रजाति के गन्नों पर 30 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वृद्धि हुई है।

गांवों में हाउस लोन का रास्ता साफ

इसी तरह सरकार ने ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 को मंजूरी देकर गांवों में घर बनाने के लिए हाउस लोन लेने की सुविधा शुरू की है। इसके तहत अविवादित भूमि पर मालिकाना हक मिलने के बाद ग्रामीण अब बैंकों से लोन लेकर मकान बना सकेंगे। यह कदम ग्रामीण आवास क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला साबित हो सकता है।

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता

ऐसे ही यूपी सरकार ने UPPSC के माध्यम से सीधी भर्तियों को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए नया नियम लागू किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए सीधी नियुक्ति (स्क्रीनिंग परीक्षा) नियम, 2025 के तहत अब ग्रुप बी गजटेड पदों के लिए एक स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को मानकीकृत और भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है।

जातिगत राजनीति पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में योगी सरकार ने जातिगत भेदभाव समाप्त करने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर जाति का लिखना प्रतिबंधित कर दिया है। अब FIR या गिरफ्तारी मेमो में आरोपी की जाति नहीं लिखी जाएगी। केवल माता-पिता के नाम लिखे जाएंगे। इससे प्रदेश में जाति आधारित राजनीति और भेदभाव को रोकने में मदद मिलेगी।

शहरों में मिला मिक्स यूज प्लॉट का अधिकार

शहरी क्षेत्रों के निवासियों के लिए बड़ी राहत देते हुए सरकार ने आवासीय प्लॉट पर दुकान या कार्यालय बनाने की मंजूरी दे दी है। अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक प्लॉट पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। यह निर्णय शहरी विकास को नई दिशा देगा।

संविदा कर्मियों के लिए नया ढांचा

पिछले दिनों योगी कैबिनेट ने उप्र आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दे दी थी। यह संस्था कम्पनी एक्ट 2013 के सेक्शन-8 के तहत एक नॉन-प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कार्य करेगी।

अब आउटसोर्स एजेंसियों का चयन निगम के माध्यम से GEM पोर्टल पर पारदर्शी प्रक्रिया से होगा। संविदा कर्मियों को 16 से 20 हजार रुपए मासिक मानदेय मिलेगा और नियुक्ति तीन साल के लिए होगी।

शादी पंजीकरण के नियमों में बदलाव

अब विवाह पंजीकरण वैवाहिक स्थल के आधार पर नहीं, बल्कि वर-वधू या उनके माता-पिता के निवास स्थान के आधार पर होगा। साथ ही परिवार के एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। अगर परिवार का कोई सदस्य उपस्थित नहीं है, तो शादी कराने वाले पंडित, मौलवी या पादरी को शपथपत्र और वीडियो के साथ गवाही देनी होगी।

छह नगर निगमों में एकीकृत बिल प्रणाली

लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और झांसी नगर निगम क्षेत्रों में अब गृह कर, जल कर, जल मूल्य और सीवर का एकीकृत सालाना बिल जारी किया जाएगा। इसको नागरिक एकमुश्त या त्रैमासिक भुगतान का विकल्प चुन सकेंगे। इससे बिलिंग प्रक्रिया पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगी।

आबकारी विभाग में बड़ा बदलाव

यूपी सरकार ने आबकारी नीति साल 2025-26 में बड़ा बदलाव कर दिया है। इस नई नीति में देशी-विदेशी शराब, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी के जरिए किया। साथ ही नियमो में बदलाव के बाद यह भी शर्ते थी कि एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में अधिकतम 2 दुकानें ही ई-लॉटरी के जरिये मिलेंगी।

अब से विदेशी मदिरा 60 और 90 मिलीलीटर के पैक में भी मिलने लगी है, जो पहले नहीं थी। साथ ही नए नियम के बाद अंग्रेजी शराब और बीयर एक ही दुकान से मिलने लगी है।