राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं अदालतें — उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की कड़ी आलोचना की है,

राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं अदालतें — उपराष्ट्रपति
PUBLISHED BY - MANOJ KUMAR

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की कड़ी आलोचना की है, जिसमें राष्ट्रपति को राज्यपालों की ओर से विचार के लिए भेजे गए विधेयकों पर डेडलाइन के भीतर एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में कभी भी ऐसा लोकतंत्र नहीं रहा, जहां न्यायाधीश किसी लॉ मेकर, कार्यपालिका और यहां तक कि 'सुपर संसद' के रूप में काम करें।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि "हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और किस आधार पर?... जिन न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति को आदेश जारी किया... वे संविधान की शक्ति को भूल गए हैं" इसके अलावा उन्होंने अदालतों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि "हमने इस दिन के लिए लोकतंत्र की कभी कल्पना नहीं की थी, राष्ट्रपति से डेडलाइन के तहत फैसले लेने के लिए कहा जा रहा है और अगर ऐसा नहीं होता है, तो यह कानून बन जाता है"