औरैया में ब्लेड से हमला मामले में दो भाइयों को 7-7 साल की सजा, 6-6 हजार अर्थदंड भी लगा

औरैया अपर सत्र न्यायाधीश (FTC-01) विनय प्रकाश सिंह ने तीन छात्रों पर ब्लेड से हमला करने के दोषी दो सगे भाइयों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

औरैया में ब्लेड से हमला मामले में दो भाइयों को 7-7 साल की सजा, 6-6 हजार अर्थदंड भी लगा
Published By- Diwaker Mishra

औरैया से अरुण वाजपेयी की रिपोर्ट

औरैया/जनमत न्यूज़। भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू होने के बाद औरैया जिला अदालत ने अपना पहला बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश (FTC-01) विनय प्रकाश सिंह ने तीन छात्रों पर ब्लेड से हमला करने के दोषी दो सगे भाइयों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है। यह मामला थाना अजीतमल क्षेत्र के अटसू का है।

अभियोजन के अनुसार, घटना 8 नवंबर 2024 को हुई थी। वादी इस्माइल के पुत्र विशाल (22), प्रियांशू (20) और भतीजा रजनीश (20) नवीन नगर में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे।

समारोह के दौरान, आरोपी ईशू और उसके भाई छोटू उर्फ अमरेश बाबू (निवासी तुमरैया, अजीतमल) ने पढ़ाई-लिखाई की बात को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर दोनों भाइयों ने ईंट और ब्लेड से हमला कर दिया। इस हमले में विशाल और प्रियांशू की गर्दन व सिर पर गंभीर चोटें आईं, जबकि रजनीश के चेहरे पर ब्लेड से वार किया गया। घायलों को तत्काल अजीतमल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

दो भाइयों ने किया था हमला

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की पैरवी ADGC अरविंद राजपूत ने की, जिन्होंने आरोपियों के लिए कठोर दंड की मांग की।

बचाव पक्ष ने अभियुक्तों की कम उम्र का हवाला देते हुए रहम की अपील की, जिसे अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अस्वीकार कर दिया। न्यायाधीश विनय प्रकाश सिंह ने दोनों भाइयों को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 6-6 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर उन्हें 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रभावी होने के बाद औरैया जिले के सत्र न्यायालय से यह पहला मुकदमा है जिसमें सजा सुनाई गई है। फैसले के बाद दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया है।