अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र के आसपास ऊंचे भवनों पर रोक, मास्टर प्लान 2031 के तहत नई गाइडलाइन लागू

राम नगरी अयोध्या में अब राम मंदिर परिसर के आसपास ऊंचे भवनों का निर्माण प्रतिबंधित कर दिया गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान 2031 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए भवन निर्माण की अधिकतम ऊंचाई निर्धारित कर दी गई है।

अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र के आसपास ऊंचे भवनों पर रोक, मास्टर प्लान 2031 के तहत नई गाइडलाइन लागू
REPORTED BY - AZAM KHAN, PUBLISHED BY - MANOJ KUMAR

अयोध्या/ जनमत न्यूज। राम नगरी अयोध्या में अब राम मंदिर परिसर के आसपास ऊंचे भवनों का निर्माण प्रतिबंधित कर दिया गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान 2031 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए भवन निर्माण की अधिकतम ऊंचाई निर्धारित कर दी गई है। इसके तहत अयोध्या धाम परिक्षेत्र में 7.50 मीटर से ऊंचा भवन निर्माण नहीं किया जा सकेगा।
प्राधिकरण ने क्षेत्र को दो दायरों में विभाजित किया है। पहले दायरे में भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर और दूसरे दायरे में अधिकतम 15 मीटर तक ही मंजूरी दी जाएगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में अयोध्या धाम क्षेत्र के कई हिस्सों में मानचित्र के अनुसार नोटिस बोर्ड लगाए हैं ताकि आम जनता को जानकारी मिल सके।
जोन 1 और जोन 2 के रूप में चिह्नित किए गए इन क्षेत्रों में रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग से रेलवे लाइन होते हुए रायगंज रोड, रानी बाजार चौराहा, तपस्वी छावनी चौराहा, बाल्मीकि भवन, राम की पैड़ी के दक्षिण लक्ष्मण घाट और साकेत डिग्री कॉलेज के पीछे तक का क्षेत्र शामिल है। इस प्रतिबंधित दायरे में सिर्फ निर्माणाधीन स्वीकृत भवनों को ही छूट दी गई है। नए भवन निर्माण की स्वीकृति सख्त नियमों और ऊंचाई सीमा के अनुसार ही दी जाएगी।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य राम मंदिर की गरिमा, सुरक्षा और सांस्कृतिक महत्त्व को संरक्षित रखना है। साथ ही क्षेत्र की वास्तुशिल्प एकरूपता और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण की ऊंचाई को नियंत्रित किया जा रहा है।
स्थानीय प्रशासन और शहरी नियोजन विभाग इस नियम को कड़ाई से लागू करने में जुटे हैं और जनता से सहयोग की अपील भी की गई है।