संभल में धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और प्रभारी निलंबित

उप्र के संभल जनपद के पीएम श्री विद्यालय में मुस्लिम प्रधानाध्यापक और शिक्षक द्वारा छात्रों को इस्लामिक शिक्षा देने और उनका ब्रेनवॉश करने के आरोपों का बड़ा मामला सामने आया है।

संभल में धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और प्रभारी निलंबित
Published By- Diwaker Mishra

संभल से राम व्रेश यादव की रिपोर्ट

संभल/जनमत न्यूज़। उप्र के संभल जनपद के पीएम श्री विद्यालय में मुस्लिम प्रधानाध्यापक और शिक्षक द्वारा छात्रों को इस्लामिक शिक्षा देने और उनका ब्रेनवॉश करने के आरोपों का बड़ा मामला सामने आया है।

जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रधानाध्यापक समेत दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। वहीं दायित्वों और शैक्षिक कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में प्रभारी प्रधानाध्यापक वालेस कुमार को भी निलंबित किया गया है।

साथ ही डीएम के आदेश पर आरोपित शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूरे मामले की जांच के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है।

बताया जा रहा है कि विद्यालय परिसर में कथित रूप से धार्मिक गतिविधियों और उन्माद फैलाने से जुड़े कुछ वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।

मामले को गंभीरता से लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी, संभल ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और छात्रों से बातचीत की। जांच के दौरान आरोप सामने आए कि विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों के बजाय मजहबी शिक्षा और धार्मिक टिप्पणियों को बढ़ावा दिया जा रहा था।

प्रशासन के अनुसार यह कृत्य निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 तथा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है। साथ ही इस गतिविधि से विद्यालय के वातावरण और बच्चों के मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात भी कही गई है।

जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर तीनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति बनाई गई है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि जांच में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उधर, खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से प्रधानाध्यापक मोहम्मद अंजार अहमद और सहायक अध्यापक मोहम्मद गुल एजाज़ के खिलाफ थाना नखासा में बीएनएस की धारा 353(2) और 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रशासन ने सभी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और अनुशासन का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।