सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: दिल्ली से 8 हफ्ते में हटें सभी लावारिस कुत्ते, बचाने की कोशिश पर ऐक्शन

दिल्ली में बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। 8 हफ्ते में सभी कुत्तों को शेल्टर में भेजने का आदेश, रोकने वालों पर कार्रवाई होगी। कोर्ट ने रेबीज मामलों पर भी चिंता जताई।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: दिल्ली से 8 हफ्ते में हटें सभी लावारिस कुत्ते, बचाने की कोशिश पर ऐक्शन
Published By- A.K. Mishra

नई दिल्ली/जनमत न्यूज़:-  दिल्ली में लावारिस कुत्तों की बढ़ती समस्या को गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ा आदेश दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि अगले 8 हफ्तों में सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर 'डॉग शेल्टर' में भेजा जाए। साथ ही साफ किया कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस कार्रवाई में बाधा डालती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अदालत की अवमानना का मामला भी शामिल हो सकता है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि फिलहाल लगभग 5,000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाए जाने चाहिए, साथ ही बधियाकरण और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी तैनात हों। अदालत ने यह भी कहा कि इन कुत्तों को सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर दोबारा न छोड़ा जाए और शेल्टर में सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य की जाए।

शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को रेबीज फैलने की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था और अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर कुत्तों के काटने की घटनाओं के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को तुरंत कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा और चेतावनी दी कि नवजात और छोटे बच्चों को इन हमलों से बचाना जरूरी है।

अदालत ने लावारिस पशुओं को बचाने वाले एक्टिविस्ट्स से सवाल किया, "क्या वे उन लोगों को वापस ला सकते हैं जो रेबीज का शिकार हो गए?" कोर्ट ने कहा कि यह आदेश जनहित को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।