एनडीपीएस एक्ट के तीन अभियुक्तों को सात वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना
मुकदमा वादी एसआई प्रदीप कुमार मिश्रा की तहरीर पर 23 नवम्बर 2023 को दर्ज किया गया था। उस दौरान पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 206 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की थी। मामले की विवेचना एसआई संकठा प्रसाद मौर्या द्वारा की गई थी। विवेचना पूर्ण होने पर 18 दिसम्बर 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

अमेठी/जनमत न्यूज। जिले में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी और साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद माननीय न्यायालय रायबरेली ने एनडीपीएस एक्ट के तीन अभियुक्तों को सात वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला थाना जायस क्षेत्र का है, जहां पर अभियुक्तगण मुनव्वर, तौहीद और हसनैन, तीनों निवासी थाना क्षेत्र जायस, को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दोषी ठहराया गया।
माननीय एएसजे/एफटीसी/एसडी सुलतानपुर न्यायालय ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि जुर्माने की राशि अदा न करने पर अभियुक्तों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, यह मुकदमा वादी एसआई प्रदीप कुमार मिश्रा की तहरीर पर 23 नवम्बर 2023 को दर्ज किया गया था। उस दौरान पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 206 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की थी। मामले की विवेचना एसआई संकठा प्रसाद मौर्या द्वारा की गई थी। विवेचना पूर्ण होने पर 18 दिसम्बर 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
अभियोजन अधिकारी, न्यायालय पैरोकार एवं मॉनिटरिंग सेल की सशक्त पैरवी तथा पुलिस की सक्रियता के परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी सिद्ध कर सजा सुनाई।
इस कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक अमेठी ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद में नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।