लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ में लक्कड़ शाह दरगाह मामले पर विशेष सुनवाई, तोड़फोड़ पर लगाई रोक

दरगाह कमेटी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान फॉरेस्ट विभाग की ओर से दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर सरकारी वकील ने न्यायालय को बताया कि केवल अस्थायी निर्माण को हटाया जा रहा था और जैसे ही न्यायालय द्वारा निर्देश मिला, आगे की तोड़फोड़ की कार्यवाही रोक दी गई।

लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ में लक्कड़ शाह दरगाह मामले पर विशेष सुनवाई, तोड़फोड़ पर लगाई रोक
REPORTED BY - RIZWAN KHAN, PUBLISHED BY - MANOJ KUMAR

लखनऊ/बहराइच/जनमत न्यूज। माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने लक्कड़ शाह दरगाह मामले में डीएफओ कार्तनियाघाट के आदेश पर तोड़फोड़ की कार्यवाही को लेकर विशेष सुनवाई की। दरगाह कमेटी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान फॉरेस्ट विभाग की ओर से दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर सरकारी वकील ने न्यायालय को बताया कि केवल अस्थायी निर्माण को हटाया जा रहा था और जैसे ही न्यायालय द्वारा निर्देश मिला, आगे की तोड़फोड़ की कार्यवाही रोक दी गई।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए यह आदेश पारित किया कि आगे कोई भी तोड़फोड़ या उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। साथ ही कमेटी को अपील दाखिल करने का अवसर भी प्रदान किया गया है।
कमेटी के अधिवक्ताओं सैय्यद अकरम आज़ाद और सैयद फारुक अहमद ने कोर्ट को अवगत कराया कि लोगों को मजार पर जाने से रोका जा रहा है, जिस पर न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मजार पर हाजिरी देना या धार्मिक अनुष्ठान करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डाली जाएगी। अब कमेटी व श्रद्धालु पूर्व की भांति मजार पर हाजिरी दे सकेंगे।