शातिर अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार की जा रही प्रभावी कार्यवाही
पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गुंडा एक्ट के तहत 02 अभियुक्त को जिला बदर किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तों के निवास स्थान पर आदेश की उद्घोषणा कर एवं डुग-डुगी बजवाकर निर्गत आदेश की प्रति को चस्पा किया गया।

भदोही/जनमत। पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गुंडा एक्ट के तहत 02 अभियुक्त को जिला बदर किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तों के निवास स्थान पर आदेश की उद्घोषणा कर एवं डुग-डुगी बजवाकर निर्गत आदेश की प्रति को चस्पा किया गया। जिला बदर अवधि के दौरान जनपद में निवासित पाए जाने पर गिरफ्तार किया जाएगा। राहगिरों से मोबाइल छिनैती, मोटरसाइकिल चोरी, लूट, तमंचा साथ लेकर चलने व आमजन को धमकाने जैसे अपराधों के अभ्यस्त हैं अपराधी।
बतादें कि कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर, मनबढ व अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। जनपद के थाना भदोही व सुरियावां थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए राहगिरों से मोबाइल छिनैती, मोटरसाइकिल चोरी लूट, तमंचा साथ लेकर चलने व आमजन को धमकाने आदि जैसे अपराधों के द्वारा सामान्य जनता में भय एवं आतंक व्याप्त कर गुण्डागर्दी करने वाले 02 अभ्यस्त अभियुक्तों संदीप कुमार विश्वकर्मा पुत्र रमाशंकर विश्वकर्मा निवासी सुल्तानपुर थाना व जनपद भदोही व राजन चौहान पुत्र देवानंद चौहान निवासी नई बाजार थाना व जनपद भदोही के विरुद्ध स्थानीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप श्री कुंवर वीरेंद्र मौर्य, अपर जिला मजिस्ट्रेट भदोही (वि./रा.) द्वारा यू0पी0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत 06 माह के लिए जिला बदर घोषित किया गया है।
निर्गत आदेश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक भदोही के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों के निवास स्थान- नई बाजार व सुल्तानपुर थाना व जनपद भदोही पर आदेश की उद्घोषणा कर एवं डुग-डुगी बजवाकर आदेश की प्रति चस्पा किया गया। जिला बदर अवधि के दौरान जनपद में निवासित पाए जाने पर अभियुक्तों को गिरफ्तार नियमानुसार किया जाएगा।
REPORTED BY - ANAND TIWARI
PUBLISHED BY - MANOJ KUMAR