कन्नौज में नगर पंचायत पर कानूनी शिकंजा: अध्यक्ष, ईओ व लिपिक के खिलाफ NBW जारी
नगर पंचायत द्वारा जनरेटर का भुगतान लंबे समय से लंबित था, जिस पर संबंधित पक्ष ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने भुगतान न किए जाने को गंभीरता से लेते हुए तीनों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया।
कन्नौज से अश्वनी पाठक की रिपोर्ट —
कन्नौज/जनमत न्यूज। जनपद के तिर्वा नगर पंचायत में जनरेटर भुगतान को लेकर हुए विवाद में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी (ईओ) तथा एक लिपिक के खिलाफ गैरजमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद नगर पंचायत प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
बताया जा रहा है कि नगर पंचायत द्वारा जनरेटर का भुगतान लंबे समय से लंबित था, जिस पर संबंधित पक्ष ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने भुगतान न किए जाने को गंभीरता से लेते हुए तीनों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया।
वारंट जारी होने की सूचना मिलते ही अधिशासी अधिकारी और लिपिक ने अवकाश ले लिया, जिससे उनकी गिरफ्तारी को लेकर स्थिति और जटिल हो गई। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नगर पंचायत कार्यालय में दबिश दी, हालांकि संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं मिले।
पुलिस अब वारंट की तामील के लिए आगे की कार्रवाई में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटनाक्रम ने नगर पंचायत की कार्यप्रणाली और वित्तीय अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासनिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज है और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है।

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