अब इन मामलों में 15 दिनों में जारी करना होगा नया शस्त्र लाइसेंस
यूपी विशेष (जनमत ) :- उत्तर प्रदेश में विरासत वाले शस्त्र लाइसेंस के आवेदन 15 दिनों के भीतर निपटा कर डीएम को नया शस्त्र लाइसेंस जारी करना होगा। उत्तर् प्रदेश विधान परिषद में पीठ ने इसकी व्यवस्था दी है। विधान परिषद में पीठ ने भी इस व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए हैं। दरअसल, शुक्रवार को सदन में भाजपा सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह ने चित्रकूटधाम मंडल के जिलों में विरासत वाले शस्त्र लाइसेंस के आवेदनों के काफी समय से लम्बित होने का मामला उठाया था।
जिस पर सरकार ने मण्डल के महोबा, बांदा एवं चित्रकूट जिले में एक़ भी आवेदन लंबित नहीं होने की जानकारी देते हुए बताया कि हमीरपुर जिले में भी बीते जनवरी में सभी जारी किए गए।इस पर देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि जब उन्होंने सदन में प्रश्न लगाया तब हमीरपुर के डीएम ने एक को छोड़ सभी के लाइसेंस जारी किए हैं। सदन के कई अन्य सदस्यों ने भी विभिन्न जिलों का उदाहरण देते हुए कहा कि इस तरह की देरी जान-बूझकर और भ्रष्टाचार के कारण की जाती है। इस पर पीठ ने कहा कि डीएम से पूछा जाना चाहिए कि इतना लम्बा समय क्यों लगता है। कई सदस्यों ने इस बारे में कोर्ट द्वारा न्यूनतम समय में विरासत के लाइसेंस जारी करने के आदेश की भी जानकारी।


