'जॉली एलएलबी 3' की शूटिंग पर रोक की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- "केवल आशंका के आधार पर नहीं रुक सकती फिल्म"
कोर्टरूम ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर ‘जॉली एलएलबी’ सीरीज की तीसरी फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार विवाद के केंद्र में है शूटिंग पर रोक की याचिका। ...

Filmy News:‘जॉली एलएलबी-3’ पर चल रहे विवाद में नया मोड़ आया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म की शूटिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अजमेर जिला बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि फिल्म फिलहाल निर्माणाधीन है और केवल आशंका के आधार पर इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।
जस्टिस अशोक जैन की एकल पीठ ने टिप्पणी की—“यह कहना कि फिल्म में न्यायपालिका या वकीलों की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, केवल अनुमान है। जब तक फिल्म सेंसर बोर्ड से पास नहीं होती, तब तक उसके कंटेंट पर चर्चा संभव नहीं है।”
बार एसोसिएशन का दावा था कि फिल्म के पहले दो भागों में भी वकीलों और जजों को मजाकिया और नकारात्मक रूप में दिखाया गया था, और तीसरे भाग में भी वैसी ही आशंका है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि अजमेर की सरकारी इमारत (डीआरएम ऑफिस) में बिना अनुमति शूटिंग की गई। हालांकि, फिल्म निर्माताओं ने अदालत को सूचित किया कि रेलवे से विधिवत अनुमति ली गई थी और शुल्क भी चुकाया गया था।
फिल्म से जुड़े अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी और निर्देशक सुभाष कपूर की ओर से हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी। इनके वकील ने दलील दी कि सेंसर बोर्ड ही फिल्म के कंटेंट पर अंतिम निर्णय लेता है, न कि अदालत।
हाईकोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि केवल पूर्व अनुभवों या अंदेशों के आधार पर रचनात्मक कार्यों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अब सभी की नजरें फिल्म की रिलीज पर टिकी हैं, जो आने वाले समय में एक बार फिर कानून, कॉमेडी और कटाक्ष का नया मिश्रण पेश करने वाली है।