उरई: 8 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला, ग्राम प्रधान समेत 4 दोषियों को आजीवन कारावास
उप्र के उरई जनपद की कोंच तहसील के ग्राम चंदूर्रा गांव में हुए चर्चित अग्निकांड मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ग्राम प्रधान सहित चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
उरई से सुनील शर्मा की रिपोर्ट
उरई/जनमत न्यूज़। उप्र के उरई जनपद की कोंच तहसील के ग्राम चंदूर्रा गांव में हुए चर्चित अग्निकांड मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ग्राम प्रधान सहित चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 1,12,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह मामला उस समय पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया था, जब कोंच क्षेत्र के चंदूर्रा गांव में भीषण अग्निकांड हुआ था।
इस प्रकरण में जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, सटीक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम और कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने यह कठोर निर्णय सुनाया।
इस केस की विवेचना उस समय कोंच के प्रभारी निरीक्षक रहे और वर्तमान में आईजी झांसी परिक्षेत्र के पीआरओ निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा द्वारा की गई थी, जिनकी भूमिका इस निर्णय में महत्वपूर्ण रही। इस फैसले को क्षेत्र में न्याय की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

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