बरेली बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को SC से बड़ा झटका, स्पेशल लीव पिटीशन खारिज
बरेली बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के विरुद्ध उसने सुप्रीम कोर्ट ने SLP (स्पेशल लीव पिटीशन) लगाई थी।
बरेली से अनूप रायजादा की रिपोर्ट
नई दिल्ली/ बरेली/जनमत न्यूज़। बरेली बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के विरुद्ध उसने सुप्रीम कोर्ट ने SLP (स्पेशल लीव पिटीशन) लगाई थी।
मंगलवार को संजय कुमार और संजीव सचदेवा की पीठ ने सुनवाई के बाद एसएलपी को खारिज कर दिया। कानपुर प्रकरण को लेकर 26 सितंबर 2025 को बवाल हुआ था, जिसको लेकर पांच थानों में दस मुकदमे दर्ज कराए गए थे।
तीन अन्य मुकदमे भी दर्ज हुए और इन सभी में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को आरोपी बनाया गया है। तौकीर रजा इन दिनों फतेहगढ़ जेल में बंद है। जून माह में उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
इसके विरुद्ध उसने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय कुमार और संजीव सचदेवा की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई।
तौकीर के अधिवक्ता ने एक ही प्रकरण में अलग-अलग एफआईआर दर्ज होने का तर्क देते हुए यह याचिका लगाई गई थी। वहीं, सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू और एओआर एडवोकेट साक्षी कक्कड़ ने पक्ष रखा।
बताया कि तौकीर ने इस रिट में अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री को छिपाया है। तौकीर के विरुद्ध अब तक 24 अभियोग पंजीकृत हो चुके हैं और कई केस ऐसे हैं जो इसी प्रकार के हैं। वह इस तरह के अपराध कारित करने का अभ्यस्त है।
20 और 21 जुलाई को शुरू होगा ट्रायल
बवाल को लेकर कोतवाली और बारादरी में तत्कालीन इंस्पेक्टरों की ओर दर्ज कराए गए दोनों प्रमुख मुकदमों में भी अब ट्रायल शुरू हो रहा है।
तौकीर की याचिका पर भारी पड़ा 24 मुकदमों का इतिहास
हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के विरुद्ध बवाल के मुख्य आरोपी तौकीर रजा की ओर से हाईकोर्ट में लगाई एसएलपी में उसका आपराधिक इतिहास छिपाया था।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और एओआर एडवोकेट साक्षी कक्कड़ इसको प्रमुखता देते हुए उसका 24 मुकदमों का आपराधिक इतिहास सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश कर ऐसे अपराधों के लिए अभ्यस्त बताया, जिसके आधार पर उसकी याचिका खारिज कर दी गई।
कानपुर प्रकरण को लेकर 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के मामले में मौलाना तौकीर को 27 सितंबर को गिरफ्तार कर उसी दिन फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया था। बवाल को लेकर दर्ज कुल 13 मुकदमे में तौकीर रजा आरोपी है और सभी में उसके खिलाफ चार्जशीट लगाई गई है।
इनमें से चार मुकदमों में अभी तक तौकीर को जमानत नहीं मिली है। बाकी मुकदमों में सजा सात साल से कम होने के कारण जमानत मिल चुकी है लेकिन किसी में भी बेल बांड दाखिल नहीं किया गया है।


