अमेठी में ऑपरेशन कन्विक्शन: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना

उप्र के अमेठी जनपद में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप सुलतानपुर न्यायालय ने मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के दोषी भोले शर्मा को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अमेठी में ऑपरेशन कन्विक्शन: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना
Published By- Diwaker Mishra

अमेठी से राम मिश्रा की रिपोर्ट

अमेठी/जनमत न्यूज़। उप्र के अमेठी जनपद में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप सुलतानपुर न्यायालय ने मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के दोषी भोले शर्मा को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2022 में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में मुसाफिरखाना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

अभियोजन अधिकारी, न्यायालय पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद एएसजे-12 सुलतानपुर न्यायालय ने मंगलवार को दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 में पांच वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 376 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया। अर्थदंड न देने पर तीन माह के अतिरिक्त कठोर कारावास का आदेश दिया गया।