अनंत सिंह को फिर जाना होगा जेल, SC ने 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का दिया आदेश
दुलारचंद यादव हत्याकांड में बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेश को स्थगित करते हुए उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
पटना/नई दिल्ली/जनमत न्यूज़। दुलारचंद यादव हत्याकांड में बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेश को स्थगित करते हुए उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है। अनंत सिंह ने बेटी की शादी का हवाला देकर तत्काल सरेंडर से राहत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया।
हत्या को राजनीतिक विवाद मानना गलत
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हत्या के मामले को केवल राजनीतिक विवाद के रूप में देखना गलत है। मामले की जांच अभी जारी है और मुकदमे के दौरान गवाहों का परीक्षण होगा। अदालत ने पुलिस को चार महीने में जांच पूरी करने का निर्देश भी दिया।
जमानत पर रोक, जेल जाने का रास्ता साफ
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनंत सिंह को एक दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। जेडीयू से निष्कासन के बाद यह उनके लिए एक और बड़ा झटका है। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।



