निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर 6 अभ्यर्थी तीन वर्ष के लिए अयोग्य घोषित

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर अपने चुनावी खर्च का पूरा लेखा-जोखा और उससे संबंधित सभी वाउचर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होता है।

निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर 6 अभ्यर्थी तीन वर्ष के लिए अयोग्य घोषित
PUBLISHED BY MANOJ KUMAR

लखनऊ/जनमत न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में चुनाव लड़ने वाले 6 अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार दाखिल न करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया है। आयोग के इस निर्णय के तहत इन अभ्यर्थियों को आगामी तीन वर्षों तक किसी भी चुनाव में भाग लेने से वंचित कर दिया गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10क के तहत यह कार्रवाई की गई है। आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 25 फरवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इसके तहत संबंधित अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा बनने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर अपने चुनावी खर्च का पूरा लेखा-जोखा और उससे संबंधित सभी वाउचर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होता है।

लेकिन संबंधित छह अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा जारी नोटिस के बावजूद न तो निर्धारित समय में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत किया और न ही कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया। इसी कारण भारत निर्वाचन आयोग ने नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए इन्हें अयोग्य घोषित करने का निर्णय लिया।

आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों में 112 बिसौली (अजा) विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती प्रज्ञा यशोदा निवासी ग्राम पिसनहारी पोस्ट मुडिया धुरेकी तहसील बिसौली जनपद बदायूं, 112 बिसौली (अजा) विधानसभा क्षेत्र से श्री सुरेन्द्र निवासी ग्राम लभारी पोस्ट नगरा बारह तहसील बिसौली जनपद बदायूं, 113 सहसवान विधानसभा क्षेत्र से श्री अनिल कुमार निवासी 23क आजाद रोड चन्दौसी जनपद सम्भल, 116 शेखूपुर विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती ममता देवी निवासी ग्राम व पोस्ट सराय पिपरिया तहसील दातागंज जनपद बदायूं, 117 दातागंज विधानसभा क्षेत्र से श्री ओमवीर निवासी ग्राम खजुरारा पुख्ता तहसील व जनपद बदायूं तथा 117 दातागंज विधानसभा क्षेत्र से श्री मुन्ना लाल निवासी 16/1 हसनपुर खेवली पोस्ट हसनपुर खेवली जनपद लखनऊ शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्वाचन व्यय का समय पर लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है।