अयोध्या: मनोज शुक्ला हत्याकांड मे गैंगस्टर की कार्रवाई पर रोक, साक्ष्यों के अभाव में अभियुक्त हुआ था बरी

उप्र के अयोध्या जनपद के चर्चित मनोज शुक्ला हत्याकांड मे हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

अयोध्या: मनोज शुक्ला हत्याकांड मे गैंगस्टर की कार्रवाई पर रोक, साक्ष्यों के अभाव में अभियुक्त हुआ था बरी
Published By- Diwaker Mishra

अयोध्या से आज़म खान की रिपोर्ट

अयोध्या/जनमत न्यूज़। उप्र के अयोध्या जनपद के चर्चित मनोज शुक्ला हत्याकांड मे हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तण्ड प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 के चर्चित मनोज शुक्ला हत्याकांड में अदालत ने अभियुक्त मनोज मेहरोत्रा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था।

उन्होंने दावा किया कि पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों को न्यायालय में तकनीकी और वैधानिक आधार पर चुनौती देकर गलत साबित किया गया।

उन्होंने बताया कि इसी हत्या के मामले के आधार पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनोज मेहरोत्रा के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक स्टे (रोक) लगा दी है। अधिवक्ता के अनुसार, चूंकि मूल हत्या के मुकदमे में उन्हें बरी किया जा चुका है, इसलिए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी विचारणीय नहीं है।