दिबियापुर में सिंचाई विभाग की जमीन पर बने 48 अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर, 15 अप्रैल तक खाली करने का अल्टीमेटम

पूरी कार्रवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की जा रही है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता धनंजय तिवारी एवं अवर अभियंता उमेश कुमार द्वारा मुनादी कराकर लोगों को सूचना प्रसारित कर दी गई है।

दिबियापुर में सिंचाई विभाग की जमीन पर बने 48 अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर, 15 अप्रैल तक खाली करने का अल्टीमेटम
PUBLISHED BY MANOJ KUMAR

औरैया से अरूण बाजपेयी की रिपोर्ट —

औरैया/जनमत न्यूज। जिले के दिबियापुर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बने मकान और दुकानों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग द्वारा ऐसे 48 अवैध निर्माणों को चिह्नित करते हुए 15 अप्रैल तक कब्जा खाली करने का अंतिम अल्टीमेटम जारी किया गया है। निर्धारित समय सीमा के बाद 16 अप्रैल को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई कंचौसी नहर रोड और नहर पुल क्षेत्र में की जानी है, जहां प्रशासन द्वारा मुनादी कराकर लोगों को चेतावनी दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि समय रहते स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त कर दिए जाएंगे।

जानकारी के अनुसार कुल 58 मामलों में से 10 प्रकरण न्यायालय में लंबित होने के कारण फिलहाल रोके गए हैं, जबकि शेष 48 मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। विभाग का आरोप है कि पहले भी नोटिस दिए जाने के बावजूद कुछ लोगों ने दोबारा कब्जा कर व्यापार शुरू कर दिया।

यह पूरी कार्रवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की जा रही है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता धनंजय तिवारी एवं अवर अभियंता उमेश कुमार द्वारा मुनादी कराकर लोगों को सूचना प्रसारित कर दी गई है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई हर हाल में पूरी की जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।