मुजफ्फरनगर जिला कारागार का निरीक्षण, बंदियों को बताए गए विधिक अधिकार

उप्र के मुजफ्फरनगर जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कैलेंडर के अनुसार जिला कारागार का निरीक्षण किया गया।

मुजफ्फरनगर जिला कारागार का निरीक्षण, बंदियों को बताए गए विधिक अधिकार
Published By- Diwaker Mishra

मुजफ्फरनगर से संजय कुमार की रिपोर्ट

मुजफ्फरनगर/जनमत न्यूज़। उप्र के मुजफ्फरनगर जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कैलेंडर के अनुसार जिला कारागार का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान माननीय जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बीरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ. सत्येन्द्र कुमार चौधरी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने कारागार की पाकशाला, अस्पताल, पुरुष एवं महिला बैरकों का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्ताओं ने बंदियों को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की जानकारी दी। डॉ. सत्येन्द्र कुमार चौधरी ने बंदियों की समस्याएं सुनीं तथा उन्हें उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने संबंधी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

अधीक्षक जिला कारागार को निर्देश दिए गए कि ई-जेल लोक अदालत अथवा जेल लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किए जा सकने वाले मामलों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाए, ताकि उनका शीघ्र निस्तारण कराया जा सके। साथ ही पात्र बंदियों को विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई।