इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे को दी जमानत, जाने क्या थी जेल जाने की वजह !
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत मंजूर कर दी है. इससे पहले उमर अंसारी ने गाजीपुर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां उनकी .............
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत मंजूर कर दी है. इससे पहले उमर अंसारी ने गाजीपुर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई. आरोपी को उसकी मां आफशां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर कर जालसाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया था.
उमर अंसारी कासगंज की जेल में बंद हैं. अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में 3 अगस्त 2025 को FIR दर्ज कराई गई थी और 4 अगस्त को पुलिस ने उसे लखनऊ के दारूलशफा स्थित निवास से गिरफ्तार किया था. कोर्ट में अंसारी की तरफ से वकील उपेंद्र उपाध्याय ने अपना पक्ष रखा था.
जाली हस्ताक्षर करने का था आरोप
गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त की गई थी, जिसको वापस पाने के लिए उमर अंसारी पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स और अपनी मां के फर्जी सिग्नेचर करने के आरोप लगे थे, और इसी आरोप में अंसारी को गिरफ्तार किया गया था. जब्त की गई प्रॉपर्टी सदर कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ देवढी दास मोहल्ले में स्थित है. डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत इसे 2021 में कुर्क किया गया था.
इसी कुर्क संपत्ति को रिलीज कराने के लिए कोर्ट में दस्तावेज दाखिल किए गए थे, जांच में पाया गया कि दस्तावेजों पर अफ्शां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे. आरोप है कि जब्त प्रॉपर्टी मुक्त कराने के लिए उमर अंसारी द्वारा मां आफशां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर से वकालतनामा दाखिल किया गया था,
आफशां अंसारी पर 50 हजार का इनाम घोषित
मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनकी पत्नी आफशां अंसारी फरार है. आफशां अंसारी पर पुलिस ने 50 हजार का इनाम घोषित किया था. पुलिस ने आफशां की अब तक कई करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है. पुलिस ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को आफशां के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सुचित करें.

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