बहराइच: खलिहान की जमीन पर बने मदरसे और दुकानों पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

उप्र के बहराइच जनपद की पयागपुर तहसील के सिंहपुर गांव में शुक्रवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खलिहान की जमीन पर बने मदरसे और कई दुकानों पर बुलडोजर चला दिया।

बहराइच: खलिहान की जमीन पर बने मदरसे और दुकानों पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
Published By- Diwaker Mishra

बहराइच से रिजवान खान की रिपोर्ट  

बहराइच/जनमत न्यूज़। उप्र के बहराइच जनपद की पयागपुर तहसील के सिंहपुर गांव में शुक्रवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खलिहान की जमीन पर बने मदरसे और कई दुकानों पर बुलडोजर चला दिया।

लखनऊ हाईकोर्ट के निर्देश पर तहसीलदार अम्बिका चौधरी, राजस्व टीम और हुजूरपुर थाना पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। प्रशासन ने अवैध कब्जे को हटाते हुए निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात रहा और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह है पूरा मामला

बता दें कि सिंहपुर के घिसौना बाजार में मस्जिद के पास एक मदरसा बनाया गया था। आरोप है कि मदरसे के आगे पड़ी सरकारी बंजर भूमि पर अतिक्रमण कर दस पक्‍की दुकानें बना ली गईं और मदरसे में घर का निर्माण कर लिया गया।

इसके खिलाफ गांव में रहने वाल रफीक उर्फ कफील ने आवाज उठाई। इसके बाद उनके बेटे बबलू ने पैरवी की। तहसील और जिला स्‍तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो रफीक ने करीब दो साल पहले हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को खलिहान की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया मदरसा, आठ दुकानें और टीन शेड बुलडोजर से ढहा दिया गया। 11 दुकानों पर कार्रवाई होनी थी लेकिन तीन पर स्‍थगन आदेश आने के बाद केवल आठ स्‍थानों पर कार्रवाई की गई है।