रायबरेली में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई: पांच पर मुकदमा दर्ज, प्रशासन ने दिखाया सख्त रुख
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सतत अभियान जारी रहेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
रायबरेली से महाताब खान की रिपोर्ट —
रायबरेली/जनमत न्यूज। जनपद में मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बाजारों से लिए गए नमूनों के फेल होने पर एडीएम प्रशासन के न्यायालय में पांच व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रशासनिक कार्रवाई ने शहर भर में हड़कंप मचा दिया है।
जानकारी के अनुसार, डिडौली स्थित बटोही रिसॉर्ट के संचालक संजय गुप्ता और पुनीत गुप्ता के यहां से लिए गए दही और बेसन के नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, जिसके बाद दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा ऐहार निवासी राजेंद्र कुमार के दूध का नमूना फेल होने पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की गई है।
इसी क्रम में बेला टेकई निवासी श्याम मोहन के सरसों तेल के नमूने में अमानक तत्व पाए जाने पर उनके विरुद्ध मामला दर्ज हुआ। वहीं मुशीगंज निवासी रज्जनलाल की आइसक्रीम में मिलावट की पुष्टि होने पर उन पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सतत अभियान जारी रहेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारीयों का कहना है कि आगे भी बाजारों में खाद्य पदार्थों की नियमित तौर पर जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

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